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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दिए गए सभी दान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत कर योग्य आय से 100% कटौती के लिए अधिसूचित हैं।

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कार्य का आबंटन
"लागत लेखा के मामलों पर मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों को परामर्श देना और उनकी ओर से लागत जांच कार्य करना"
 


  मुख्य सलाहकार (लागत) के कार्यालय के कार्य
  • केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को मूल्य/लागत से जुड़े जटिल मामलों का समाधान करने में, विभिन्न सेवाओं/उत्पादों के उचित मूल्य के निर्धारण में सहायता करना और लागत संबंधी मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को परामर्श देना।

  • सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच खरीद अनुबंधों के परिणामस्वरूप उत्पन्न दावों की जांच/सत्यापन।

  • सरकार को आपूर्त उत्पादों और सेवाओं का मूल्य निर्धारण ताकि सरकारी विभाग आपूर्तिकर्ता संगठनों से मोलभाव कर सकें।

  • लागत/उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए इकाई विशिष्ट और उद्योग स्तरीय अध्ययन करना और उत्पादों के उचित मूल्यों/दरों और सेवाओं हेतु प्रयोक्ता प्रभारों की सिफारिशें करना, इन प्रभारों में संशोधन करना और प्रभारित मूल्यों, शुल्क संरचना आदि का औचित्य भी निर्धारित करना।

  • लागत/वित्तीय और मूल्य निर्धारण के संबंध में सरकार/भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में कार्य करना।

  • औद्योगिक उपक्रमों की लागत और निष्पादन लेखापरीक्षा करना।

  • विनिर्माण इकाईयों के मूल्य वृद्धि दावों की समवर्ती लेखापरीक्षा।

  • सब्सिडी का निर्धारण और दावों का सत्यापन।

  • विभागीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लिए लागत लेखांकन प्रणाली।

  • प्रमुख परियोजनाओं की समय अवधि और लागत बढ़ने की जवाबदेही निर्धारित करने के लिए स्थायी समितियों के सदस्य।

  • मूल्य निर्धारण से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करना।

  • केन्द्रीय उत्पाद के प्रयोजनार्थ छूट दर के निर्धारण से संबंधित मामलों पर परामर्श देना।

 
हम भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लागत सलाहकारों के रूप में कार्य करते हैं